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निर्वाचन

भारतीय गणतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभाओ, पंचायते, नगरीय निकाय आदि के प्रतिनिधि चुनने के लिए निर्वाचन का प्रावधान है |

भारतीय संविधान के अनुसार उपर्युक्त वर्णित सभी निर्वाचन (उच्च सदन को छोड़ कर) 5 साल के अंतराल पर होते है | किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु की दशा में उस क्षेत्र में 6 माह के अन्दर ही निर्वाचन का प्रावधान है | निम्न सदन के लिए अधिकतम मत प्राप्त प्रत्याशी विजयी घोषित होता है |

उच्च सदन की एक-तिहाई सीटों के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष मतदान होता है | उच्च सदन के प्रत्याशी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते है |
देश तथा राज्य के समस्त निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होते है |