प्रवासी श्रमिक रोज़गार पहल

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जिला  प्रशासन बरेली ने कोविद 19 के कारण बेरोजगार हुए प्रवासियों की सहायता के लिए प्रयास किये है –

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना – के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल बेरोजगार श्रमिको को रोज़गार दिया जाता है | SDR के अनुसार प्रतिदिन रु. 201 मजदूरी दी जाती है | 2 हेक्टेयर से कम कृषि जोत वाले अकुशल श्रमिको को व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत रु. 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है | व्यक्तिगत लाभ के कार्य – वृक्षारोपण, खेत, तालाब, वर्मी कम्पोस्ट, पशु शेड आदि है |

अकुशल श्रमिक जो मनरेगा के माध्यम से कार्य करना चाहते है यहाँ क्लिक करे  MNREGA

2.  गाँव में कुल आबादी का 75% से भो अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय का साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है | इस संकट से उभरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो सम्भवतः कुछ नहीं कर सकता है। परन्तु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी-थोड़ी बचत करते-करते एक पूजी जमा कर सकते है। इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं  और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं।

प्रवासी जो  स्वयम सहायता समूह बनाना चाहते है यहाँ क्लिक करे  NRLM (स्वयम सहायता समूह )

3. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं. साथ ही साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है.निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके.

प्रवासी जो रोज़गार कार्ययालय में पंजीकरण कराना चाहते है यहाँ क्लिक करे रोज़गार कार्यालय पंजीयन 

4. श्रम  विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण, रोजगार, प्रशिक्षण और मानव अधिकारिता से संबंधित मामलों के लिए नीतियां, नियम तथा कार्यक्रम बनाता है | श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम भी तैयार किये जाते हैं। श्रम विभाग द्वारा के प्रमुख कार्यो में कामगारों को कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी, विनिश्चित मौद्रिक लाभ, अदायगी सुनिश्चित करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ, और उत्पादक कार्य वातावरण और कल्याण उपलब्ध कराना, तथा दुर्घटना रहित, सुरक्षित तथा उत्पादक कार्य स्थलों को प्रोत्साहित करना व बढ़ावा देना।

प्रवासी जो श्रम विभाग में पंजीकरण करना चाहते है

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5.  प्रवासी जो स्वयम का व्यापार करना चाहते है..

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अंतिम बदलाव: 29.05.2020